ढौंगी बाबा डबल पैसे करने के नाम पर लुट करने वाले आरोपी को हुआ 07 वर्ष की सजा

 

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माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय श्री राजेन्‍द्र कुमार शर्मा साहब, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी वीर उर्फ वीरू पिता सुल्‍तान भाई जोशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी गंगाजी की कोठी करोली रोड, सवाई माधोपुरा थाना गंगापुर (राजस्‍थान) को दोषी पाते हुये धारा 394 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रूपये, धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 328 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 7000 अर्थदण्‍ड से दंडित किये गया ।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी,झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 13-9-2021 को सूचनाकर्ता विक्रम हाड़ा ने थाना मेघनगर में इस आशय की लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके रिश्तेदार फुफा भीमसिंह बांगड़िया के लड़के वीरेन्द्र एवं उनकी पत्नी सोनल बांगड़िया निवासी-खच्चरटोड़ी के घर पर शाम करीब 4-5 बजे घर बुलाया था और उसे उसके फुफाजी ने बताया था कि आज घर में पुजा करने हेतु एक बाबा आने वाला है तो तुम भी पूजा में शामिल हो जाना इस पर उसने कहा कि समय मिलेगा तो आ जाउंगा। उसे कुछ दूसरा काम आ जाने से वह पूजा में शामिल नहीं हुआ था, उसने बाबा से बातचीत कर बाबा के मोबाईल नंबर 7046235122 लेकर वह चला गया था। सुबह उसे उसके फुफाजी ने बताया कि कल जो बाबा पूजा करने आया था वह घर में रखी धनराशि जो जमीन बेचकर करीब 05 लाख रूपये घर में रखी थी, जिन्हें अज्ञात बाबा पूजा करने के नाम पर पूजा स्थल पर रखवाई व बोला कि वह 05 लाख रूपये के 10 लाख रूपये कर देगा, इसपर उसके फुफा भीमसिंह के लड़के विरेन्द्र 05 लाख रूपये पूजा स्थल पर रखने के लिए दिये थे, सुबह देखा तो फुफा के लड़के वीरेन्द्र और उनकी बहु सोनल बांगड़िया को अज्ञात बाबा के द्वारा दोनों को कोई जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके जमीन बेचने पर आये पांच लाख रूपये ठगी करके लेकर फरार हो गया है। अज्ञात बाबा पंडित का मोबाईल नंबर 7046235122 था, उस समय विरेन्द्र बांगड़िया व उसकी पत्नी सोनल बागड़िया का इलाज दाहोद में लबाना होस्पीटल में भर्ती कराकर रिपोर्ट करने आया था । फरियादी की सूचना पर थाना मेघनगर में अपराध क्र. 383/2021 अपराध अंतर्गत धारा 420, 328 भा0द0सं० का पंजीबद्ध कर दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था विवेचना के दौरान मोबाईल बाबा की कॉल डिटेल का सीडीआर प्राप्‍त करने पर अभियुक्त वीर उर्फ विरू द्वारा अपराध कारित किया जाना ज्ञात हुआ था। आरोपी वीर उर्फ विरू को दिनाक 17-9-2021 को गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम बनाया जाकर दी गई जानकारी के आधार पर अपराध से संबंधित मश्रुका पाँच लाख रूपये एवं दो मोबाईल जप्त किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस थाना मेघनगर द्वारा संबंधित न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया ।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्‍त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्‍य सनसनीखेज घोषित किया गया था।
विचारण के दौरान माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय श्री राजेन्‍द्र कुमार शर्मा साहब, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी वीर उर्फ वीरू पिता सुल्‍तान भाई जोशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी गंगाजी की कोठी करोली रोड, सवाई माधोपुरा थाना गंगापुर (राजस्‍थान) को दोषी पाते हुये दिनांक 28.10.2023 को धारा 394 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रूपये, धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 328 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 7000/- रूपये का अर्थदण्‍यड एवं अर्थदण्‍ड से दंडित किये गया ।

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