माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी गलिया उर्फ पप्पु पिता कलसिंह मावी निवासी रसोडी को दोषी पाते हुये धारा 363, 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(N), 376(3) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 14000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी निवासी तलावली ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष है कि दिनांक 15.11.2021 को घर से कल्याणपुरा बाजार करने का बोलकर गई थी जो वापस घर नही आई तो उसकी तलाश उसके परिवार व रिश्तेदारी में करता रहा लेकिन उसे कोई पता नहीं चला। उसे शंका थी। कि उसकी नाबालिक लड़की को गलिया उर्फ पप्पु पिता कलसिंह जाति मावी निवासी रसोडी थाना रायपुरिया का बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होंगा। घटना की बात उसने तडवी अमरसिंह जाति भुरिया एवं उसे परिवार के लोगो बताई फिर आज थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना दौराने मौके की कार्यवाही की जाकर फरियादी एवं साक्षीगणो के कथन लिये जाकर नाबालिक पीडीता ने कथनो में बताया की घटना दिनांक को वह अपने घर से कल्याणपुरा बाजार करने गयी थी बाजार करके घर पर जा रही थी। तभी उसे गलिया उर्फ पप्पु पिता कलसिह माली ग्रा,रसोडी थाना रायपुरिया का मिला जिसे वह पहले से जानती थी। पीडिता के पास आकर वह बोला कि मै तुझे पसंद करता हुँ तुझे अपनी औरत बनाकर रखूँगा कहकर मुझे जबरदस्ती बहलाफुसलाकर अपने साथ गुजरात तरफ जाने वाली बस मे बिठाने के लिए ले जाने लगा। तो पीडिता चिल्लाने लगी तो उसने बोला कि तु अगर चिल्लायगी तो तुझे जान से मार दुगां की धमकी देकर मुझे गुजरात तरफ जाने वाली बस मे बिठाया वहा गुजरात मे खाली खेत मे झोपडी बनाकर रखा व उसके साथ रोज गलत खोटा काम किया। फिर पीडिता जैसे तेस भागकर घर आयी व घटना की सारी बात मेरे मम्मी पापा को बतायी। आरोपी गलिया उर्फ पप्पु पिता कलसिंह मावी को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था।
अभियोजन की ओर से संचालनकर्ता श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क करते हुए अपना मामला बखुबी संदेह से परे साबित किया गया।
विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी गलिया उर्फ पप्पु पिता कलसिंह मावी निवासी रसोडी को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 363, 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(N), 376(3),506 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 14000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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