मनोज पुरौहित
बामनीया में बुधवार को जिला कलेक्टर झाबुआ के निर्देश पर लंबे समय से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके सरकारी जमीनों को बेचने के मामले में एसडीएम अनिल कुमार राठौर पेटलावद के निर्देश पर तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल द्वारा मौका स्थल पर जाकर पक्का अतिक्रमण को तोड़ा ।
प्रशाशनिक अमला पहुचा दलबल के साथ
पेटलावद तहसीलदार,हुकुम सिंह निगवाल, पेटलावद थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल, बामनिया चौकी प्रभारी अशोक बघेल, राजस्व निरीक्षक रवि नर्गेश ,पटवारी श्यामपालसिह चन्द्रावत , यशवंत चौहान एवं राजस्व की पूरी टीम के साथ रतलाम रोड मेला ग्राउंड रोड स्थित दलबल के साथ पहुंचे।
हटाया अतिक्रमण
उक्त निर्माण में दो दुकानें बनी हुई थी जिसमें लगभग पूरी दुकान रेडियम जूते चप्पल का थी। दुकानदारों एवं कोटवालो की मदद से पूरी भरी हुई दुकानों को पहले खाली करवाया गया। फिर पक्के निर्माण को एक जेसीबी की मदद से करीब 3 घंटे में ध्वस्त किया।
ये है मामला
बामनिया नगर से गुजरने वाले रतलाम रोड पर लंबे समय से भू माफिया बैसकीमती शासकीय जमीनों परअतिक्रमण करते चले आ रहे थे और उनको सरकारी कर्मचारियों तथा कई बड़े तबको के लोगों को प्लाट काटकर लाखों रुपए में बेच रहे थे जिसकी शिकायत आरटीआई एक्टिविटीज और समाचार प्रतिनिधि श्रवण कुमार मालवीय द्वारा सर्वे नंबर 104,105,106 और 107 की एसडीएम पेटलावद को की गई थी जिसकी जांच पेटलावद तहसीलदार द्वारा की गई थी। जिसमें 107 पर तहसीलदार द्वारा जांच में अतिक्रमण पाया गया था। मामला तहसीलदार न्यायालय में चलने के बाद भू माफिया के खिलाफ जो आदतन होकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं।और कोर्ट में जाकर बरी हो जाते हैं। जिसके खिलाफ सभी शासकीय सर्वे नंबरों की जांच करने के लिए श्री मालवीय द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रिट पिटीशन दायर की गई थी। इसके बाद विपक्षी से हफ्ते का स्थगन आदेश भी लेकर आ गए थे किंतु श्री मालवीय ने हार नहीं मानी और लगातार हाईकोर्ट में प्रयास करते रहे इसके बाद हाई कोर्ट के सख्त निर्देश जिला कलेक्टर झाबुआ को दिए गए जिसमें 107 के कुछ भाग के हिस्से का अतिक्रमण तहसीलदार पेटलावद द्वारा आज तोड़ा गया।
इनका है कहना
नाथू सिंह कटारा बामनिया
ने बताया। कि मेरे द्वारा इंदौर हाई कोर्ट से इस्टै लाया गया था। एवं बकायता भूमि की रजिस्ट्री है ग्राम पंचायत से मैं भवन निर्माण की अनुमति भी लिथी। इस भवन का कर भी मैंने अदा किया। इसके बावजूद प्रशासन अतिक्रमण बाता कर मेरा भवन तोड़ दिया। फिलहाल भूमि का केस कोर्ट में चल रहा है।
पेटलावद तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल का कहना है। हाई कोर्ट के आदेश मे स्पष्टीकरण हे ।सर्वे नंबर 107 में तहसीलदार का आदेश है कि बंधन कारी नहीं है। बाकी जो विवादित भूमि है। उसका सीमांकन किया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि पर राजस्व न्यायालय स्थापित करने का प्रपोजल कलेक्टर को भेजा जा रहा है। आज 107 को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है एवं अतिक्रमण करता पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। जो की वसूल किया जाएगा। जिनकी 106 में बिक्री रजिस्ट्री की गई है। और कब्जा 107 में दिया गया था। जिसने भी आपको प्लांट बेचे हैं।संबंधित पर कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा भी बामनिया में अतिक्रमण चिह्नित कर सभी को हटाया जाएगा। कुछ अतिक्रमण आबादी के अंदर भी आ रहे हैं उनको भी हटाया जाएगा।
+91 96444 00995
मेल :- Bandhavgarhnews@gmail.com