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माननीय न्यायालय साक्षी मसीह, जेएमएफसी झाबुआ द्वारा आरोपीगण महेन्द्र, अंतिम उफ्र सचिन एवं दिलीप को दोषी पाते हुये धारा 452 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिलीप अमलियार का मकान की छत का छज्जा भर रहा था। तब छज्जे की बात को लेकर झगडा हुआ था। घटना दिनांक को सुबह करीब 08/10 बजे पडोस में रहने वाले महेन्द्र पिता नगीन अमलियार लठठ लेकर आया, सचिन पिता नगीन अमलियार लोहे का पाईप लेकर आया, दिलीप पिता नानका अमलियार भी लठठ् लेकर मां चोदु बहन चोंदु की गांलीया देते घर में घुस आये व सचिन ने हाथ में लिये पाईप से उसके लडके आदेश के सिर में पाईप से मारपीट की व महेन्द्र ने आदेश को हाथ में लिये लठठ् से हाथ पर मारपीट की व उसके साथ महेन्द्र ने लठठ से बांये हाथ की कलाई व बांये कंधे पर मारपीट किया व उसकी ननद इतिबाई को दिलीप ने लठठ से दोनो हाथो पर मारपीट किया था व उसके ससुर अनसिह को दिलीप ने लात घुसो से पेट पर मारपीट किया व उसके देवर अनिल की लडकी अर्पिता को भी महेन्द्र ईंट से पेट पर मारपीट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।अपराध की विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय साक्षी मसीह, जेएमएफसी झाबुआ द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 12.10.2023 को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
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